अवैध उत्खनन पर कलेक्टर ने लगाएं लाखों के जुर्माने



गुना [जनकल्याण मेल] कलेक्टर फें्रक नोबल ए ने रेत के अवैध परिवहन, उत्खनन के अलग-अलग प्रकरणों में 1,02,187 रुपए की शास्ति तथा पर्यावरण क्षति के लिए साढ़े 11 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार वाहन स्वामी देवेन्द्र शर्मा  निवासी शिवपुरी के डम्फर द्वारा रेत के 6.75 घनमीटर अवैध परिवहन करने पर 25 हजार रुपए की शास्ति तथा पर्यावरण क्षति के लिए 3 लाख रुपए का अर्थदण्ड, वाहन स्वामी अनावेदक धर्मेन्द्र रघुवंशी निवासी आरोन के ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा रेत के 3 घनमीटर अवैध परिवहन करने पर 10 हजार रुपए की शास्ति तथा पर्यावरण क्षति के लिए 2 लाख रुपए, अनावेदक वाहन स्वामी लालसिंह गुर्जर निवासी रूठियाई के ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा रेत के 1.5 घनमीटर अवैध परिवहन करने पर 4687 रुपए की शास्ति तथा पर्यावरण क्षति के लिए 2 लाख रुपए, अनावेदक वाहन स्वामी मोहन निवासी ग्राम रिछई तहसील गुना के ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा रेत के 3.50 घनमीटर अवैध परिवहन करने पर 21875 रुपए की शास्ति तथा पर्यावरण क्षति के लिए 2 लाख रुपए तथा अनावेदक वाहन स्वामी पहलवान सिंह निवासी ग्राम खोंकर तहसील गुना के ट्रैक्टर-ट्राली द्वारा रेत के 6.5 घनमीटर अवैध परिवहन करने पर 40625 रुपए की शास्ति तथा पर्यावरण क्षति के लिए ढ़ाई लाख रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।