भोपाल [जनकल्याण मेल] माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एट्रोसिटी ने आरोपी शादाब कुरैशी को धारा 302 भादवि में आजवीवन कारावास एवं 2000रू का जुर्माना एवं धारा 307 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू जुर्माना, आर्म्स एक्ट धारा 25 ए 1बी में 1 वर्ष का कारावास एवं 500 रू के जुर्माना , धारा 27 (1) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी परवेज उर्फ अल्लू को 302/34 में आजीवन कारावास एवं 2000रू अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन श्री के.के. सक्सेना उपसंचालक अभियोजन एवं अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती वंदना परते एवं एडीपीओ श्री विजय कोटिया ने किया।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 26.02.15 को रात्रि 10:40 बजे बाग फरहत आफजा कब्रिस्तान में रेहान और सलमान ने आरोपी शादाब, परवेज उर्फ अल्लू और जफर को जुआं खेलने से मना किया तो शादाब, परवेज उर्फ अल्लू और जफर ने रेहान और सलमान के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपी शादाब ने दो गोलियां चलाई जिसमें एक गोली रेहान के बगल से निकल गई एवं एक गोली सलमान को लगी, जिससे सलमान की मृत्यु हो गई, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अप.क्र. 76/15 थाना ऐशबाग में दर्ज की गई थी। विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था। शासन द्वारा इस प्रकरण को चिन्हित कर जघन्य एवं सनसनीखेज घोषित किया गया था। माननीय न्यायालय ने प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य को सही एवं विश्वसनीय मानते हुये आरोपी शादाब कुरैशी एवं अल्लू उर्फ परवेज को दोषसिद्ध कर दंडित किया। उक्त प्रकरण से संबंधित आरोपी जफर लंबे समय से फरार होने के कारण गिरफ्तार होने के पश्चात न्यायालय में अलग विचारण किया जा रहा है ।