नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को न्यायालय ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा
भोपाल [जनकल्याण मेल] आज माननीय न्यायालय श्रीमती वंदना जैन के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने वाले आरोपी पिता बब्लू बुरादा उर्फ नईम मियां को धारा 376 (3) भादवि एवं 5/6 पाक्सो एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास एवं 2000रू के अर्थदंड से दंडित किया एवं धारा 294 भादवि में 3 माह सश्रम कारावास से दंडित किया।
शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती अनिता सिंह एवं एडीपीओ श्रीमती सीमा अहिरवार ने किया।
मीडिया प्रभारी *सुश्री दिव्या शुक्ला* ने जनकल्याण मेल को बताया कि पीडिता उम्र 13 वर्ष ने अपनी माता के साथ थाना शाहजहांनाबाद भोपाल में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दर्ज करायी कि उसके आरोपी पिता आटो चलाने का काम करते है। दि. 26.10.19 को शाम करीब 4 बजे उसकी अम्मी भाई के साथ घडी वापस करने बाजार जा रही थी, उसने अपने आरोपी पिता से बोला कि वह भी अम्मी के साथ बाजार जा रही है तो आरोपी पिता ने उसे जाने से मना कर दिया और उसे गंदी-गंदी गालियां देने लगा, उसके साथ मारपीट करके उसे अंदर के कमरे में ले गया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। आरोपी पिता उसे डराने लगा कि किसी को कुछ बताया तो पूरे घर को मार डालूंगा जिससे वह डर गयी । पीडिता ने डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया। दि. 30.10.19 को पीडिता के आरोपी पिता पीडिता के साथ मारपीट करने लगे तो पीडिता ने अम्मी को 26 तारीख वाली बात बताई। आरोपी पिता के द्वारा घटना के 2 वर्षों से पीडिता के साथ गलत काम किया गया था।