शहडोल [जनकल्याण मेल] ब्यौहारी न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा थाना ब्यौहारी के सत्र प्रकरण क्रं0 38/2020 के अपराध क्रं0 267/2020, में अभियुक्त हीरालाल कोल पिता लल्ला कोल, उम्र-35 वर्ष, निवासी ग्राम बल्हौड़ थाना- मानपुर, जिला-उमरिया को दिनांक 04.11.2020 को धारा 363, 343, 366, 344, 376, 376(2)(एन) भा0द0स0 एवं धारा-3/4 एवं 5/6 पॉक्सो अधि0 में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध आर. के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी द्वारा किया गया।
यह है सम्पूर्ण मामला
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.04.2020 को फरियादी ने थाना ब्यौहारी में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24.04.2020 को रात करीब 10.00 बजे खाना पीना खाकर अपने पुराने मकान में सो गया था तथा उसके पिता के घर में उसकी लड़की अभियोक्त्री सोई हुई थी। किन्तु जब दूसरे दिन सुबह अभियोक्त्री नहीं मिली, तब फरियादी यह सोचने लगा कि अभियोक्त्री महुआ बीनने खेत, जंगल की तरफ गई होगी और जब 11 बजे तक वह घर वापिस नहीं आई तब उसने अपनी लड़की को खेत, जंगल, नात-रिश्तेदारी में खोजबीन किया और जब वह नहीं मिली। उसे अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर, भगा ले गया है, तथा उसे अभियुक्त हीरालाल कोल पर संदेह है। रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा दिनांक 08.08.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया। जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए, अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।