फूड इंस्पेक्टर ने की जनहित में कार्रवाई
चंदेरी [जनकल्याण मेल] शासकीय उचित मूल्य की दुकान टोडा 460 40 40 सेवा सहकारी संस्था प्राणपुर पर विक्रेता के द्वारा की जा रही अनियमितताओं के चलते सील कर दी गई है।
ग्रामीणों ने जनकल्याण मेल को बताया कि लॉकडाउन के समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा हम गरीबों की मदद के लिए खाद्य सामग्री वितरण हेतु निशुल्क आई थी। जिसका विक्रेता [ दुकानदार ] के द्वारा माह मार्च अप्रैल-मई की खाद्य सामग्री का वितरण नहीं किया गया। उक्त खाद्य सामग्री ब्लैक करके बेच दी गई। जब उपभोक्ता सामान लेने जाते तो उन्हें डांटकर दुकान से भगा दिया जाता था। तथा मई-जून एवं नवंबर का केरोसिन वितरण भी नहीं किया गया है। गरीब ग्रामीण आदिवासी, हरिजन लोगों का दुकानदार द्वारा काफी समय से शोषण किया जा रहा था। विक्रेता द्वारा हमेशा झूठ बोला जाता है कि अभी सामान नहीं आया है। जब खाद्य सामग्री आयेगी तब दे दी जायेगी।
विक्रेता के द्वारा शासन की योजनाओं को पलीता लगाया जा रहा है इसकी निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर शिकायत की गई थी। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के चलते खाद्य अधिकारी चंदेरी द्वारा दुकान को सील कर दिया गया है।
ज्ञात हो यह कृत्य मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 की कंडिका 10(4)11(1) एवं प्राधिकार पत्र की शर्त क्रमांक 3,4,1,9,2,2,2,8 एवं 29 का स्पष्ट उल्लंघन है जोकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है।
इनका कहना है -
राशन वितरण में धांधली की शिकायतें मिल रही थीं अनियमितता को देखते दुकान को सील कर दिया गया है।
मनोरमा कौशिक खाद्य अधिकारी चंदेरी