भोपाल [जनकल्याण मेल] माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती ज्योति राठौर के न्यायालय में आरोपी विजय इंगले उर्फ बडा भैयू उम्र 18 साल नि. झुग्गी गणेश नगर बागसेवनिया भोपाल एवं आरोपी राहुल सालवे द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्रीमती विनीता विदुआ ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यदि आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो आरोपियों के द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति हो सकती है, अत: आरोपियों को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत निरस्त कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया।
एडीपीओ. श्रीमती विनीता विदुआ ने बताया कि फरियादी शांतनु घोष नि. कोलार रोड भोपाल (सीईओ डागा मोटर्स चूनाभट्टी) ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 07.08.20 को फरियादी को डागा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर का फोन आया और बताया कि शोरूम में रात में चोरी हो गई है। फरियादी सुबह शोरूम पहुँचा तो देखा कि नाईट गार्ड अनुज के केबिन की खिडकी का लॉक टूटा था, खिडकी के उपर लगा सीसीटीवी कैमरे की केबल कटी हुई थी। बाद में पीछे की तरफ जाकर देखा तो पीछे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, एवं सामान बिखरा पडा हुआ था, दराज के ताले टूटे हुए थे। अनुज के केबिन के अंदर जाकर देखा तो केबिन मे बने लॉकर टूटै थे और उनकी दराज में रखा लिफाफा जिसमें एक लाख रूपये नगद रखे थे, चॉंदी की पूजा वाली मूर्तियां तथा चॉंदी के ग्यारह सिक्के नहीं मिले। मेरे केबिन में जाकर देखा तो दराज में रखा कैश किसी अज्ञात चोर द्वारा चारी कर लिया गया था।
विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी विजय इंगले उर्फ बडा भैयू एवं आरोपी राहुल सालवे को गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूद्ध थाना चूनाभट्टी के अपराध क्रमांक 710/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने के आदेश दिये गये।