16 वर्षीय नाबालिग के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने सुनाई सजा

 


 


आरोपी को 1 वर्ष के कठोर कारावास से किया गया दण्डित


भोपाल [जनकल्याण मेल] माननीय अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्‍यायालय में पीडिता की लज्‍जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से हाथ पकडकर छेडछाड के आरोपी मो.इकबाल उर्फ मो. इरफान पिता मो. अनवर उम्र 23 साल नि. भीमनगर जहॉंगीराबाद भोपाल को धारा 354 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्‍तव द्वारा की गई। 


 


 विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि दिनांक 21.01.14 को अभियोक्‍त्री आयु 16 वर्ष शाम लगभग 5 बजे कमला नेहरू स्‍कूल से छुट्टी होने पर अपने घर जा रही थी तब पत्रकार भवन के आगे कालीमंदिर के पास मोहल्‍ले का रहने वाला इकबाल ने आकर उसे रोका और कहने लगा कि उसे कुछ बात करनी है और अभियोक्‍त्री का हाथ बुरी नियत से पकड लिया। अभियोक्‍त्री चिल्‍लाई तथा हाथ छुडाकर घर की तरफ भागी। उसी समय अभियोक्‍त्री की मौसी का लडका आबिद मोटरसाईकिल से आ रहा था जिसे देखकर आरोपी इकबाल छुप गया। उसने घटना के संबंध में सारी बात अपने भाई को बतायी और वह अपने भाई के साथ घर पहुँची। अभियुक्‍त इकबाल भी उनके घर गाडी से आया और उन्‍हें गंदी गंदी गालियां देने लगा और कह रहा था कि भाई के साथ क्‍यों आयी यदि उससे बात नहीं की तो जान से खत्‍म कर देगा।


पुलिस द्वारा सूचना पर उक्‍त अपराध थाना जहॉंगीराबाद के अपराध क्रमांक 67/14, धारा 354 भादवि एवं 7/8 पाक्‍सो एक्‍ट के तहत पंजीबद्ध किया गया।