स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद

यात्री बसे भी सिर्फ जिले में ही चलेंगी।


अशोकनगर:(जनकल्याण मेल)। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश पर नोबेल कोरोना कोवेड -19 की रोकथाम और बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को आदेश जारी कर स्कूल कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थाएं आगामी आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। जारी आदेश में 30 जून तक अंतर्राज्यीय बसों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही जिला अंतर्गत यात्री बसों का संचालन सामान्य रूप किया जा सकेगा। आदेश में सभी शासकीय, निजी, जिला कार्यालय कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सभी शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियां रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति अगर इन लॉक डाउन उपायों, कोविड- 19 प्रबंधन के लिए जारी के नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।