(जनकल्याण मेल)फूू
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण चलते जहां एक तरफ पूरे विश्व के अधिकांश सभी बड़े एवं छोटे देशों में लोकडाउन जैसी परिस्थितियां बनी हुई है।वही भारत में भी लगातार 24 अप्रैल से लॉकडाउन जारी है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। जिसको देखते हुए जिन क्षेत्रों में यह वायरस कंट्रोल में है उन क्षेत्रों को शासन द्वारा ग्रीन जोन में शामिल किया गया है और उन क्षेत्रों के बाजार को 3 मई के बाद नियम और शर्तों के अनुसार खोलने का आदेश दिया गया है। जिसको लेकर फूप थाना परिसर में थाना प्रभारी संजय सोनी द्वारा कस्बे के समस्त वरिष्ठ सर्राफा व्यापारियों के साथ शुक्रवार दोपहर 1:00 बजे बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने व्यापारियों से चर्चा करके एवं उनकी राय जानकर नियम और शर्तों के साथ 4 मई को शासन की अनुमति मिलने के पश्चात बाजार खोलने की हिदायत दी।
जिसके नियम एवं शर्तें नियमानुसार है।
1. बिना मास्क के ना तो दुकानदार रहेगा ना ही बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को कोई भी सामान देगा।
2. सभी दुकानों के बाहर हर एक मीटर की दूरी पर एक गोल घेरा बनाया जाएगा एवं ग्राहक उसी में खड़ा होगा जिससे सामाजिक दूरी का पालन हो सके।
3. दुकानों के बाहर खाली कार्टून के डब्बे रखे जाएंगे एवं एक-एक करके ग्राहक सामान लेने आगे आएगा।
4. सभी दुकान समयानुसार सिर्फ 3 से 4 घंटे खोली जाएगी।
5. किसी भी दुकान पर भीड़ लगाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है।
इसी के साथ थाना प्रभारी संजय सोनी द्वारा कहा गया जो इन नियमों और शर्तों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।जाएगी।