लोक डाउन 3 के भिंड ग्रीन जोन के दिशानिर्देश जारी

भिंड (जनकल्याण मेल)


केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 3.0 के संदर्भ में जारी आदेश से ग्रीन जोन वाले जिलों में 04 मई से 17 मई तक टोटल लॉकडाउन में कुछ छूट प्रदान किये जाने के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार दिनांक 04 मई से जिला भिण्ड में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड श्री छोटे सिंह ने , भिण्ड जिले की राजस्व सीमान्तर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग कर पुनः आदेश प्रसारित किया है जिसके अंतर्गत 


* कोई भी व्यक्ति गैर जरूरी गतिविधियों के लिए सांय 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे के मध्य घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही आवागमन करेगे।


* कोई भी व्यक्ति बिना आवश्यक प्रयोजन के न तो घर से बाहर निकलेगा और न ही घर के बाहर या सडक पर अनावश्यक भम्रण करेगा। 


* संपूर्ण जिले में सार्वजनिक स्थानों पर अथवा एक ही स्थान पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर जमावड़ा/भीड़ नहीं लगायेगें। 


* शहरी क्षेत्रों में दुकानें, गैर जरूरी सामानों की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसरों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोले जाने की अनुमति नहीं होगी, परन्तु स्टैंडअलोन (एकल) दुकानें, अड़ोस-पड़ोस (कॉलोनी) की दुकानें और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को आवश्यक और गैर-आवश्यक के किसी भी भेद के बिना खोलने की अनुमति रहेगी। किन्तु नाई की दुकानें, स्पा और सैलून पूर्णतः बंद रहेंगे। 


* कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान व कार्य स्थल पर बिना मुंह को ढ़के हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढ़के घर से बाहर नहीं निकलेगा। 


* आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु मुंह को मास्क अथवा कपड़े से ढ़कना अनिवार्य होगा। 


* आवश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु सार्वजनिक स्थल अथवा कार्य स्थल पर पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग में रहेगा तथा अन्य व्यक्तियों को पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिये प्रेरित करेगा। 


* कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर नहीं थूकें। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना से भी दण्डित किया जायेगा। 


* प्रतिबंधित क्षेत्र में सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सांस्कृतिक इत्यादि समारोह का आयोजन नहीं किया जायेगा। 


* कोई भी व्यक्ति गुटखा और तम्बाकू बिक्री और उपयोग सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा। 


* कोई भी व्यक्ति विशेष प्रयोजन हेतु बिना अनुमति के जिले की सीमा के बाहर नहीं जायेगा और न ही किसी अन्य जिले अथवा राज्यों की सीमाओं से प्रवेश करेगा। 


* संपूर्ण जिले में समस्त शैक्षणिक संस्थान यथा विद्यालय/महाविद्यालय/कोचिंग सेन्टर / प्रशिक्षण केन्द्र बंद रहेगे। पंरतु ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। 


* जिला अंतर्गत समस्त सिनेमा हॉल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, शॉपिंग काम्प्लेक्स, स्पोर्टस काम्प्लेक्स, मैरिज गार्डन आदि बंद रहेंगे। 


* क्वारंटाइन सुविधा, आश्रय स्थलों एवं शासकीय प्रयोग के अतिरिक्त समस्त आतिथ्य सेवाऐं आदि प्रतिबंधित रहेगी। 


* यात्रियों की सभी घरेलू एवं चिकित्सा सेवाऐं, एयर एंबुलेंस तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिये या एम.एच.ए. द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त सेवाएं प्रतिबंधित रहेगी। 


* एम.एच.ए. द्वारा अनुमत चिकित्सा कारणों या गतिविधियों को छोड़कर व्यक्तियों का अंतर-राज्यीय आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। 


* सार्वजनिक परिवहन के लिये अंतर-राज्यीय बसें एम.एच.ए. द्वारा अनुमति के अलावा प्रतिबंधित रहेंगी।


* 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, सह-रूग्णता वाले व्यक्ति व गर्भवती महिलायें और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा स्वास्थ्य उद्देश्य को छोड़कर, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। 


* कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक/भड़काऊ संदेश पोस्ट नहीं करेगा, ना ही लाईक करेगा और न ही किसी को फॉरवर्ड करेगा। 


* संपूर्ण जिले में समस्त धार्मिक स्थल/पूजा स्थल आम जनता के लिये बंद रहेगे। अंतिम संस्कार के मामले में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। 


* आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग सभी कर्मचारियों (निजी/शासकीय) के लिए आवश्यक होगा, कर्मचारियों के बीच इस ऐप के शत प्रतिशत कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित संगठन/कार्यालय प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी। 


* इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, झांसी, इटावा, आगरा या अन्य किसी भी ऐसे जिले तथा प्रदेश जहां पर हॉट स्पाट/कटेनमेंट क्षेत्र घोषित है, उन जिलों से कोई भी व्यक्ति भिण्ड जिले की सीमा में प्रवेश करता है तो उनको 104 पर सूचना देना और स्वयं को क्वारेंटाइन के लिये प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 


* ग्वालियर या अन्य स्थानों से अप-डाउन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोडेंगे अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को क्वारंटाइन में रहना होगा एवं साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी । 


* कालाबाजारी/जमाखोरी करने वालो के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। शासन/प्रशासन की ओर से आवश्यक सेवाओं की पूर्ति एवं कोरोना संक्रमण से बचने हेत समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों एवं आगामी जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
उक्त प्रतिबंध निम्न परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे :


* समस्त नगरीय निकाय में सब्जी मण्डी में सप्लायर एवं थोक व्यापारियों का लेन-देन स्थानीय प्रशासन की गाईड लाईन फोलो करते हुये जारी रहेगा। 


* थोक व्यापारियों द्वारा प्रथम पाली में अनुमति प्राप्त आधे ठेलों को फल एवं सब्जी इत्यादि का वितरण किया जायेगा तथा आधे हाथ ठेलों को द्वितीय पाली में वितरण किया जायेगा। उसके बाद सब्जी मंडी 09:00 बजे तक टोटल शटडाउन हो जायेगी। 


* सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन/किराना स्टोर की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक खुलेगी एवं साथ ही साथ किराने की सप्लाई फोन पर ऑर्डर प्राप्त करके होम डिलेवरी से भी करते रहेंगे। 


* राशन की चलित दुकानें निर्धारित अवधि प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 06:00 बजे तक उक्त आदेश से मुक्त रहेगी। 


* फल एवं सब्जी की द्वार प्रदाय सेवा निर्धारित अवधि प्रातः 09:00 बजे से अपरान्ह 06:00 बजे तक उक्त आदेश से मुक्त रहेगी, परतु मुख्य बाजारों में फल एवं सब्जी के ठेले खड़े नहीं होगें।


* दूध की दुकान प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक एवं पी.डी.एस. की दुकान प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक खुली रहेगी। 


* मछली उत्पादन, मछली पकड़ने, मछलियों के परिवहन एवं विक्रय का कार्य चालू रहेगा। 


* मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब, क्लीनिक, टेलीमेडीसिन सेवायें, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केन्द्र आदि खुले रहेगे तथा मेडीकल स्टोर मालिक ऑनलाइन या दूरभाष पर दवाई इत्यादि होम डिलेवरी के माध्यम से भी पहुंच जाएंगे । 


* सभी सार्वजनिक शासकीय/अर्धशासकीय, कॉरपोरेशन आदि खुले रहेंगे, परंतु बैंक पेंशन इत्यादि का भुगतान अधिकतर बैंक करसपोन्डेन्स के माध्यम से करेंगी। 


* पेट्रोल पंप, हॉस्पीटल, एल.पी.जी. गैस कंपनी/भारत, इण्डेन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के डिपो से गैस सिलेंडर की आपूर्ति हेतु संबंधित समस्त सेवायें इस आदेश से मुक्त रहेगी। 


* मास्क, सेनिटाईजर, दवाईयॉ, एटीएम वाहन, एल.पी.जी गैस सिलेण्डर का वाहन, पशु चारा आवश्यक वस्तुओं/सेवाऐं जो इस आदेश में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहनों का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगा। 


* आवश्यक आवागमन जिसमें अनुमति प्रदाय की गयी हो उसमें चार पहिया वाहनों में अधिकतम 02 व्यक्ति (ड्रायवर के अलावा) एवं दो पहिया वाहन पर 01 व्यक्ति ही आवागमन करेगा। 


* शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां इन सीटू निर्माण तक सीमित है (जहां श्रमिक साइट पर उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है) और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण की अनुमति रहेगी। 


* ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण एकाईयां एवं ईट-भट्टों की अनुमति रहेगी एवं इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोडकर सभी दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। 


* कूरियर एवं डाक सेवा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। 


* प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आई.टी. और आई.टी. से संबंधित सेवाऐं, डेटा एवं कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएँ तथा स्व नियोजित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सेवाएं नाईयों को छोड़कर प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।


* बस डिपो 50 प्रतिशत बसो की क्षमता के साथ कार्य करते हुए 50 प्रतिशत यात्रियों को जिला अन्तर्गत सीमा में लाने ले जाने की शर्त पर जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड से अनुमति प्राप्त कर सकते है। 


* सभी माल वाहन (व्यापार एवं अनावश्यक सेवाओं की पूर्ति हेतु आवाजाही वाले वाहनो) प्रतिबंधित से मुक्त रहेगें। 


* बीज उर्वरक, कीट नाशक दवाओं के उत्पादन, पैकेजिंग, परिवहन तथा विक्रय को प्रतिबंधित से शिथिलता प्रदान की जाती है। इससे संबंधित दुकाने प्रातः10 बजे से सायं ‪6 बजे‬ तक खोली जा सकेगी। 


* बीज उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादित बीज को ग्रेडिंग/प्रोसिंसंग यूनिट तक लाने तथा विक्रय हेतु पंजीकृत बीज विक्रेताओं तक परिवहन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। 


* कृषको द्वारा फसल उगाने तथा फसल उत्पादन से संबंधित कार्य प्रतिबंधित से मुक्त होंगे। 


* रेल्वे रेक द्वारा उर्वरक आपूर्ति एवं सडक मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति हेतु उर्वरको की आवक अनलोडिंग व इनके भण्डारण स्थलो तक परिवहन को सुगमता से जारी रखा जावे। 


* भारत सरकार की गाइड लाईन 15 अप्रैल 2020 में वर्णित आवश्यक सेवा, फ्रूड प्रोसेसिंग उद्योग, फार्मेसिस्ट उद्योग, ऑइल इंडस्ट्री, पैकेजिंग मेटेरियल एवं अन्य छूट प्राप्त मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, परन्तु इनको सोशल डिस्टेसिंग की गाईड लाईन का पालन करना अनिवार्य होगा। 


* समस्त प्रकार के अन्य उद्योग जिनके द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है/ अथवा अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, वे अनुमति प्राप्त कर एक समय में 40 प्रतिशत कर्मचारियों के उपयोग की तथा सोशल डिस्टेसिंग की शर्त पर कार्य करने हेतु प्रतिबंधि से मुक्त रहेंगे। 
* कर्तव्य पर लगे समस्त शासकीय/अर्द्वशासकीय/प्रायवेट अनुमति प्राप्त उद्योग एवं आवश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेगे तथा आवश्यक होने पर कार्यालय/संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 
 उक्त के अलावा एम.एच.ए. की गाईड लाईन दिनांक 01 मई 2020 में ग्रीन जोन के संबंध में दिये निर्देशानुसार समस्त गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।