पीएम आवास का अतिरिक्त लक्ष्य पूर्ति ना होने पर पीसीओ एवं सचिव निलंबित


अनूपपुर (जनकल्याण मेल)। जनपद पंचायत पुष्पराजगढ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एमपी सिंह के पत्र क्र.-/क्यू./जं.पं./2020 दिनांक-27 अप्रैल 2020 के तहत् मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरोधन सिंह के पत्र क्रमांक-7139, 7140 व 7141/ जिंपं/स्था./2020 दिनांक- 27 अप्रैल 2020 के अनुसार पुष्पराजगढ जनपद के तीन पंचायत समन्वयक को निलंबित कर दिया गया है। पंचायत समन्वयक अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019-20 अंतर्गत निर्धारित अतिरिक्त लक्ष्य की स्वीकृति 30 अप्रैल तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया था, इसके पश्चात भी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने तथा आदेश-निर्देश देने के बाद भी प्रगति न लाए जाने एवं अपने दायित्व का निर्वहन न करते हुए लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के अनुसार इनके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
यह पीसीओ हुए निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के तहत दंड अधिरोपित करते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् पंचायत समन्वयक अधिकारी नवल किशोर मार्को, सेक्टर खाटी, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया किया गया है। इसके साथ ही पंचायत समन्वयक अधिकारी राजकुमार मरकाम सेक्टर अमगवां, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी महेश सिंह करियाम, सेक्टर बम्हनी, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ होगा।
ये सचिव हुए निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के भाग-2 नियम-4 के तहत सचिव ग्राम पंचायत बेलडोगरी, नर्बद सिंह, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ पर कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, साथ ही कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए कुमारी अर्चना परस्ते, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत बेलडोगरी को अपने कार्य के साथ-साथ मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत ग्राम पंचायत बेलडोंगरी का समस्त वित्तीय प्रभार अग्रिम आदेश तक अस्थाई रूप से सौंपा गया है। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए सचिव ग्राम पंचायत मोहंदी रामू सिंह पर कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, इनके स्थान पर ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मोहंदी वीरेंद्र जायसवाल अपने कार्य के साथ-साथ मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 69 (1) के तहत ग्राम पंचायत मोहंदी का समस्त वित्तीय प्रभार अग्रिम आदेश तक अस्थाई रूप से सौंपा गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पुष्पराजगढ होगा।