ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दुकानों के खोलने संबंधी निर्देश जारी

भिण्ड (जनकल्याण मेल) गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दुकानों के खोलने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुये है उक्त प्राप्त निर्देश अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया है।
जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिग मॉल को छोड़कर समस्त दुकानें खोली जा सके। पंरतु जहां एक साथ काफी सारी दुकानें एक लाईन में होगी उन्हें खोलने की अनुमति नहीं होगी। भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के मौहल्लों/ कॉलोनियों में जहां केवल एक राशन, सब्जी एवं फल की दुकान है वे दुकानें सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण पालन करते हुये पूर्वानुसार प्रातः 10 बजे से सायं 06 बजे तक खोली जा सकेगी तथा सभी मेडीकल स्टोर खोले जा सकेंगे। आम बाजार/बाजार परिसर एवं शॉपिग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। पूर्व आदेश अनुसार अति आवश्यक वस्तुयें यथा फल, दूध, सब्जी एवं राशन आदि की होम डिलीवरी यथावत् चालू रहेगी।
भिण्ड जिले की राजस्व सीमा अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में होटल, ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, शराब की दुकानें आदि प्रतिबंधित श्रेणी में होने के कारण पूर्वानुसार बंद रहेगी। उपरोक्त दुकानों पर पर्सनल हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति कार्यस्थल पर बिना मुंह को ढके हुये अर्थात् बिना मास्क अथवा बिना कपड़ा से ढ़के कार्य नहीं करेगा। दुकानों पर 05 से अधिक व्यक्ति एक ही स्थान पर एकत्रित होकर जमावड़ा/ भीड़ नहीं लगायेगें। उक्त के अतिरिक्त कार्यालयीन आदेश कमांक क्यू/14/ रीडीएम/2020/540, भिण्ड, दि.15 अप्रैल 2020 में वर्णित शेष बिंदु यथावत् रहेगे।
यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है। अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।