25 मार्च तक जिला विदिशा लॉकडाउन घोषित

 


 विदिशा [ जनकल्याण मेल ]
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ पंकज जैन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से जानमाल को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी एडवायजरी के अनुसरण तदानुसार विदिशा जिले की समस्त राजस्व सीमाओं को 25 मार्च की रात्रि 12 बजे तक के लिए सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। सम्पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नही होगीं। जिले की समस्त सीमाएं सील की जाएगी किसी भी माध्यम से सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगो का आगमन प्रतिबंधित किया गया है।
 जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जिले के समस्त शासकीय, अर्द्वशासकीय कार्यालय बंद किए जाते है अतः आवश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेल्वे आदि से मुक्त रहेंगे।
मेडीकल दुकान और हास्पिटल, सब्जी, किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, पेट्रोल पम्प, एटीएम को छोडकर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते है उक्त प्रतिष्ठानों में से सब्जी, किराना दुकान, सब्जी ठेले, दूध की दुकान, सांची पार्लर प्रतिदिन सायं छह बजे तक खुले रहेंगे। इसके पश्चात् बंद रहेंगे।
शिथिल रहेंगे-
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत जारी आदेश में निम्नांकित परिस्थितियों में शिथिलता रहेंगी तदानुसार इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से सम्पूर्ण लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे किन्तु उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आईकार्ड रखना अनिवार्य होगा।
घर -घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रातः साढे छह बजे से प्रातः साढे नौ बजे तक सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। रोगी, रोगी वाहन (एम्बुलेंस) तथा शव (मृत शरीर) का परिवहन कर रहें व्यक्ति सम्पूर्ण लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। अगर किसी व्यक्ति को घर से बाहर निकलना या जिले से बाहर निकलना या जिले के बाहर से जिले में प्रवेश करना आवश्यक हो तो संबंधित थाना क्षेत्र से निर्धारित फार्मेट में पास प्राप्त करने की अनुमति होगी। साथ ही उसको चिकित्सा जांच कराई जाना भी आवश्यक होगी। मॉस्क, सेनेटाईजर, दवाईयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनो का प्रवेश एवं निकासी जारी रहेगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाईयों आदि उत्पादन करने वाले उद्योगो एवं उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को डीएम, एडीएम, एसडीएम अनुमति प्राप्त करने पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश की सूचना संबंधित क्षेत्रों, कार्यालयों के साथ-साथ नगरपालिका, पंचायत, थाना के कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा करने तथा सर्वसाधारण को ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा आदेश की सूचना प्रसारित करने के आदेश दिए गए है।