भेड़ से मारपीट के आरोपी को 6 माह की कठोर कैद के साथ 2 हजार का जुर्माना


छतरपुर। भेड़ के साथ मारपीट करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रीति मिश्रा छतरपुर की अदालत ने आरोपी संजू उर्फ संदीप पाल को 06 माह की कठोर कैद एवं 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।
 अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार दिनांक 26 मई 2017 को  शाम 6 बजे फरियादी रामनाथ अपनी भेड़ों को मूडे हार ग्राम बारी में चरा रहा था। उसी समय आरोपी संजू पाल की बकरिया मोटे हार में चर रही थी। रामनाथ का एक भेड़ संजू की बकरियों में चला गया था। संजू द्वारा रामनाथ के भेड़ से मारपीट किये जाने के कारण रामनाथ के भेड को गंभीर चोट आ गई। जिससे वह चल नहीं पा रहा था। घटना के संबंध में थाना गढीमलहरा में रिपोर्ट लेखबद्ध करायी गई। अभियोजन की ओर से एडीपीओ नीतू प्रजापति ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रीति मिश्रा की कोर्ट ने आरोपी संजू उर्फ संदीप पाल को दोषी करार देते हुये। आई.पी.सी. की धारा 429 में 6 माह की कठोर कैद एवं 2000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई।