बलात्कार के प्रकरण में अदालत में बन गया अग्रिम जमानत का आधार


अधिवक्ता योगेश गुप्ता ( जैतपुरा वाला ) ने की पैरवी 
भोपाल/जबलपुर/राजगढ़ 
आमतौर पर बलात्कार के मामले बेहद गंभीर होते हैं  इस प्रकार भोपाल निवासी एक समाज सेविका ने परवर्तित नाम (सोनिया) ने भोपाल के छोला मंदिर थाना पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई की जीरापुर जिला राजगढ़ निवासी नीरज निम्बार्क से उसकी दोस्ती व्हाटसअप पर हुई थी और 12 मई 2016 को नीरज ने पीड़िता को मिलने बुलाया और वहाँ पीड़िता के साथ नीरज और उसके भाई  धीरज ने दुष्कर्म किया और इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करते रहे और पैसे ऐंठते रहे तथा पुलिस थाना छोला मंदिर द्वारा धारा 376 और 506 का प्रकरण दर्ज कर लिया गया तथा उक्त प्रकरण में धीरज निम्बार्क की ओर से अधिवक्ता योगेश गुप्ता (जैतपुरा वाला ) द्वारा अग्रिम जमानत के लिए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के समक्ष याचिका लगाई जिसमे योगेश गुप्ता द्वारा न्यायालय को तर्क के दौरान बताया गया कि घटना दिनांक को धीरज निम्बार्क अपने कार्यस्थल पर जो कि जीरापुर जिला राजगढ़ में है वहां कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था जिसके संबंध में धीरज के वकील योगेश गुप्ता ने प्रमाणित प्रतियाँ पेश की तथा न्यायालय को बताया गया की पीड़िता व उसके पति और सह आरोपी नीरज के मध्य व्यवसायिक लेन देन था दोनों पक्षो के तर्क सुनने के उपरांत  प्रकरण के अवलोकन से माननीय न्यायमुर्ति श्री फहीम अनवर द्वारा अधिवक्ता योगेश गुप्ता ( जैतपुरा वाला ) के तर्क से सहमत होकर धीरज को अग्रिम जमानत का लाभ दिया ..!!